कि आवेदक को देश प्रत्यावर्तित किया गया है और ऐसे देश प्रत्यावर्तन के संबंध में हुए व्यय की प्रतिपूर्ति नहीं की गई है ।
2.
वे देश प्रत्यावर्तन के आधार पर सीमा रहित रूप से खरीद सकते हैं, सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियां (वाहक प्रतिभूतियों के अलावा) या खजाने के बिल या घरेलू म्युचुअल फंड यूनिट;
3.
वे सीमा रहित रूप से देश प्रत्यावर्तन आधार पर सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियों (वाहक प्रतिभूतियों के अलावा) या खजाने के बिलों या घरेलू म्युचुअल फंड, भारत में एक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में एक सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम बांटते हैं जिसे भारत सरकार द्वारा विनिमयन किया हैं।